Saturday 12 January 2019

मोटर वाहन अधियम (संशोधन) २०१७ बिल


मोटर वाहन अधियम (संशोधन) २०१७ बिल मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव लाने के लिए बना है जिसे लोकसभा  पारित कर चुकी है और और राज्यसभा के बिल को पारित करने का इंतज़ार किया जा रहा है।राज्यसभा के बिल को पारित करने के बाद यह अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा। यह संशोधन भारत की सड़क व्यवस्था में बहुत बदलाव लाएगा और सड़क दुर्घटनाओं से सबको सुरक्षित रखने में मददगार होगा। 
मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) २०१७ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से अगस्त २०१७ में स्वीकृत्ति मिल चुकी है। इस बिल का लक्ष्य है की लोग वाहन चलाते हुए सावधानी बरतने की जिम्मेदारी समझे। भारत में हर मिनट एक बड़ी और चिंताजनक दुर्घटना होती है और हर घंटे १६ लोगो की मौत हो जाती है। हर दिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण १४ साल से कम उम्र के २० बच्चो की मौत हो जाती है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत  की २०१५-२०१६ में % से बढ़ोतरी हुई है। जो मोटर वाहन अधिनियम अभी लागू है भारत में उसमे २३३ सेक्शन है जिसमे से बिल में ६८ सेक्शन का संशोधन किया गया है।इन संशोधनों में सबसे बड़ा एक संशोधन 'हिट एंड रन' के मामले में किया गया है।  जहाँ 'हिट एंड रन' के मामलो में जुर्माना २५००० रुपये था, उसे अब बढ़ा कर लाख रुपये  कर दिया गया है। मोटर वाहन अधियम (संशोधन) २०१७ में २३ नए सेक्शन का सम्मिलित किया गया है। 
इस बिल का सारांश है :
  • ट्रैफिक नियमो का उलंघन करने पर ज़्यदा जुर्माना लगाना 
  • सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों का निशुल्क इलाज 
  • सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित की मौत पर नुक्सान भरपाई बढ़ा दी गयी है 
  • बीमा करवाना अनिवार्य है 
  • बच्चो से हुए अपराध को पहचानना 
  • केंद्रीय रजिस्ट्री लाइसेंस और पंजीकरण
मोटर वाहन अधियम (संशोधन) २०१७  को पारित करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा लेकिन इस बिल के आने के बाद नए प्रववधानो की वजह से सड़क व्यवस्था में अंतर देखा जा सकेगा। कुछ सालो में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है और उसी के साथ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। मोटर वाहन अधियम (संशोधन) २०१७ से जुर्माना भी बढ़ जायेगे जैसे
  • नशे में वाहन चलाने पर अब जुर्माना २००० रुपये से ५००० रुपये  कर दिया गया है। 
  • तेज गति पर वाहन चलाने पर ४०० रुपये का जुर्माना बढ़ा कर अब १०००-२००० रुपये कर दिया है। 
  • स्कूटर चलाते वक़्त हेलमेट ना लगाने पर १००० रुपये का जुरमाना भरना पड़ेगा और तीन महीने तक लाइसेंस रद्द करने का भी प्रववधान बनाया गया है। 
  • सीट बेल्ट ना लगाने पर १००० रुपये का जुर्माना लगेगा। पुराने अधिनियम के तहत सीट बेल्ट ना लगाने पर १०० रुपये का जुरमाना लागता था लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। 
  • संशोधन से पहले लइसेंस ना होने पर ५०० रुपये की राशि देनी होती थी। लाइसेंस ना होने पर अब
  • ५००० रुपये का जुर्माना लिया जाएगा और सड़क नियमो का उलघन करने पर ५०० रुपये का जुर्माना लिया जायेगा
  •  वाहनों का पजीकरण और चालाक को लाइसेंस बनवाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • वाहन चलाते वक़्त मोबाइल पर बात करने पर पहले १००० का जुर्नमाना लगता था लेकिन अब उसे
  • बढ़ा कर ५००० रुपये कर दिया गया है। 
  • अगर नाबलिग बच्चा वाहन चलता है तो उस गाडी के मालिक के खिलाफ कारवाही की जाएगी और अगर नाबालिग कोई सड़क दुर्घटना करता है तो उसके माता-पिता को २५००० रुपये का जुरमाना भरना पोडेगा और तीन साल की सजा हो सकती है। 

परिवहन मंत्रालय संशोधन की सहायता से भारत के ट्रैफिक और नियमो में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे है। इस संशोधन से जुर्माने से वृद्धि हो जायेगी, पुलिस और सख्त हो जायेगी नियमो के साथ, ताकि कोई नियम तोड़ ना तोड़े। सख्त नियमो से उनका पालन किया जाएगा और इससे सड़क दुर्घटनाए कम हो सकेंगी।

No comments:

Post a Comment